बिहार में अब घर बैठे बनाए जाति-आवासीय प्रमाण पत्र

पटना, बिहार: अब बिहारवासियों को जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। इसके तहत कोई भी नागरिक घर बैठे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के जरिए आरटीपीएस (RTPS) बिहार पोर्टल पर जाकर इन प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकता है।

बता दें की बिहार सरकार की यह पहल "लोक सेवाओं का अधिकार" अधिनियम के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और समयबद्ध बनाना है। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सरल और सुलभ

प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले नागरिकों को RTPS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल https://serviceonline.bihar.gov.in पर जाना होगा। वहां "ऑनलाइन आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करके प्रक्रिया की शुरुआत करनी होगी। इसके बाद "लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं" चुननी होंगी और फिर "सामान्य प्रशासन विभाग" के अंतर्गत "निवास या जाति प्रमाण पत्र जारी करना" विकल्प का चयन करना होगा।

आवेदन फॉर्म में मांगी गई आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि भरने के साथ-साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद एक आवेदन संदर्भ संख्या जारी की जाएगी, जिसकी मदद से आवेदक अपने प्रमाण पत्र की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है।

डिजिटल इंडिया की ओर बिहार का मजबूत कदम

राज्य सरकार का यह कदम "डिजिटल इंडिया" मिशन को मजबूत करता है और ग्रामीण क्षेत्रों के उन नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जो पहले प्रशासनिक दफ्तरों की लंबी प्रक्रिया से जूझते थे। अब मात्र कुछ क्लिक में ये सेवाएं घर बैठे प्राप्त की जा सकती हैं।

बिहार सरकार का मानना है कि इस डिजिटल सुविधा से न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी और नागरिकों को अधिक सशक्त महसूस होगा। साथ ही साथ इन प्रमाण पत्रों के लिए ज्यादा भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं होगी।

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