बिहार में वैध जमाबंदी वाले विक्रेता से ही खरीदें जमीन

पटना। बिहार सरकार ने नागरिकों को सतर्क करते हुए जमीन की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। भूमि सुधार विभाग के अनुसार, अब राज्य में जमीन की खरीदारी केवल वैध जमाबंदी वाले विक्रेता से ही की जानी चाहिए। सरकार का कहना है कि बिना वैध जमाबंदी वाली जमीन की रजिस्ट्री भविष्य में कानूनी विवाद का कारण बन सकती है।

ऑनलाइन पोर्टलों से करें जमीन की जांच

नीतीश सरकार ने नागरिकों को जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके लिए दो महत्वपूर्ण वेबसाइट्स हैं: भू-स्वामित्व की स्थिति जानने के लिए https://biharbhumi.bihar.gov.in, जबकि रजिस्ट्री दस्तावेजों की पुष्टि के लिए https://bhumijankari.bihar.gov.in .इन पोर्टलों की मदद से आप यह जांच सकते हैं कि: जमीन विवादित तो नहीं है, उसका स्वामित्व स्पष्ट है या नहीं, जमीन पर कोई सरकारी रोक (stay) या दावा तो नहीं है।

बिचौलियों से रहें सतर्क

सरकार ने विशेष रूप से लोगों को बिचौलियों और जमीन दलालों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार: “कई बार बिचौलिये नागरिकों को धोखे में डालकर सरकारी रोक या विवादित जमीन की बिक्री करवाते हैं। इससे खरीदार को न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं।”

नागरिकों से अपील

जमीन की खरीदारी से पहले सभी दस्तावेजों की जांच करें।

जरूरत हो तो किसी वकील या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें।

केवल अधिकृत और वैध जमाबंदी वाले विक्रेता से ही सौदा करें।

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