यूपी में EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता: जानें कौन हैं योग्य

लखनऊ। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और सामान्य वर्ग (General Category) से आते हैं, तो आपके लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र बनवाना काफी लाभकारी हो सकता है। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ उठाने के लिए यह सर्टिफिकेट अनिवार्य है। लेकिन इसके लिए कुछ निर्धारित पात्रता मानदंड और प्रक्रिया को पूरा करना होता है।

पात्रता मानदंड: कौन हैं योग्य?

1 .आवेदक सामान्य वर्ग का होना चाहिए।

2 .आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

3 .परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।

4 .आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

5 .परिवार के पास 1000 वर्ग फीट से अधिक का फ्लैट नहीं होना चाहिए।

6 .शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।

ऑफलाइन है आवेदन प्रक्रिया

जहाँ कई राज्य EWS प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया फिलहाल पूरी तरह ऑफलाइन है। अगर आप यूपी में EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

EWS सर्टिफिकेट आवेदन की प्रक्रिया

सबसे पहले UP EWS Certificate Form डाउनलोड करें। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही-सही भरें। आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि को फॉर्म के साथ संलग्न करें। इस भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को तहसील या जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला अधिकारी / कलेक्टर / तहसीलदार के कार्यालय में जमा करें। आवेदन की जांच संबंधित अधिकारी द्वारा की जाएगी। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर आपका UP EWS Certificate जारी कर दिया जाएगा।

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