कोर्ट का बड़ा फैसला: अंतरिम राहत
यह फैसला कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन (संख्या 23/2025) की दो प्रमुख शर्तों को अदालत में चुनौती दी थी। इनमें पहली शर्त थी — इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) से 'सुटबिलिटी सर्टिफिकेट', और दूसरी — बिहार राज्य नर्सिंग काउंसिल में अनिवार्य निबंधन।
क्या है मामला?
बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने राज्य में 11,389 नियमित स्टाफ नर्स पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। हालांकि, विज्ञापन में यह शर्त रखी गई थी कि केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास न केवल GNM प्रमाणपत्र हो, बल्कि उपरोक्त दोनों शर्तें भी पूरी हों। इससे राज्य से बाहर के संस्थानों से GNM करने वाले कई योग्य अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो गए।
याचिका के बाद मिला आवेदन का अधिकार
इन शर्तों को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह स्पष्ट किया कि जब तक याचिका का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, बाहरी राज्यों के GNM छात्र भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उनका अंतिम चयन न्यायिक फैसले के अधीन रहेगा।
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