योजना के तहत उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक लोन मिलता है। युवाओं को केवल 5 से 10 प्रतिशत राशि खुद जुटानी होती है, बाकी पूरी रकम सरकार की ओर से लोन के रूप में दी जाती है। साथ ही 25% तक की सब्सिडी भी मिलती है, जिससे लोन का बोझ काफी कम हो जाता है।
बता दें की इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। जल्द ही सरकार इस योजना को और भी बेहतर बनाने के लिए लोन की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने और पूरी राशि को बिना ब्याज के देने की योजना बना रही है।
योजना की प्रमुख बातें:
लोन की अधिकतम सीमा:
उद्योग सेक्टर में 25 लाख रुपये तक
सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपये तक
मार्जिन मनी (आत्म निवेश):
सामान्य वर्ग के लिए 10%
एससी/एसटी/ओबीसी/महिलाएं/दिव्यांगों के लिए 5%
सरकारी सब्सिडी:
कुल प्रोजेक्ट लागत का 25% तक, अधिकतम 6.25 लाख रुपये तक (उद्योग सेक्टर)
सर्विस सेक्टर में अधिकतम 2.5 लाख रुपये
पात्रता:
उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच
कम से कम 10वीं पास
उत्तर प्रदेश के मूल निवासी
आवेदन के लिए वेबसाइट : https://diupmsme.upsdc.gov.in/
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