50 मीट्रिक टन की क्षमता, सिर्फ ₹1.5 लाख में गोदाम तैयार
सरकार की ओर से दी जा रही जानकारी के अनुसार, 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले प्याज स्टोरेज हाउस की अनुमानित लागत ₹6 लाख है। इसमें से सरकार ₹4.50 लाख तक का अनुदान देगी, और किसानों को सिर्फ ₹1.5 लाख का खर्च खुद उठाना होगा। इससे किसानों को बाजार में फसल बेचने के लिए बेहतर समय चुनने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें उचित मूल्य मिल सकेगा।
राज्य के 23 जिलों में लागू योजना
यह योजना फिलहाल बिहार के 23 जिलों में लागू की गई है। इनमें शामिल हैं: भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमुर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालन्दा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर और वैशाली।
कहां और कैसे करें आवेदन?
जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे उद्यान निदेशालय, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज़ों और निर्माण मानकों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
इस योजना से क्या होगा फायदा?
भंडारण की सुविधा मिलने से किसान अपनी फसल को बेहतर तरीके से संरक्षित रख सकेंगे। बाजार में गिरते दामों के दौरान जबरन बिक्री से बचा जा सकेगा। इससे कीमतों में स्थिरता आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कृषि को और अधिक टिकाऊ बनाया जा सकेगा।
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