यूपी में शिक्षकों के सामान्य तबादले का आदेश जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में लंबे समय से प्रतीक्षित शिक्षकों के सामान्य तबादले की प्रक्रिया को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद ने गुरुवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह तबादले शिक्षक-छात्र अनुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन जिलों में शिक्षक अधिक हैं वहां से उन्हें उन जिलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक कम हैं। इसके लिए सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। तबादले स्वैच्छिक होंगे और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी।

तबादला प्रक्रिया की प्रमुख बातें:

6 से 7 जून: अधिक और कम शिक्षक वाले जिलों की सूची ऑनलाइन की जाएगी।

9 से 12 जून: शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

9 से 13 जून: आवेदन की प्रति संबंधित बीएसए कार्यालय में जमा करनी होगी।

14 जून तक: बीएसए द्वारा सत्यापन कर डाटा लॉक किया जाएगा।

16 जून: तबादला सूची जारी कर शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाएगा।

ऑनलाइन विकल्प अनिवार्य, बिना विकल्प के आवेदन होंगे निरस्त

शिक्षकों को तबादले के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर वरीयता के आधार पर कम से कम एक जिले का विकल्प देना अनिवार्य होगा। यदि किसी आवेदन में विकल्प नहीं दिया गया, तो उसे स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा। सत्यापित ऑनलाइन आवेदन पत्रों के आधार पर एनआईसी के सॉफ्टवेयर से वरिष्ठता के क्रम में तबादले किए जाएंगे।

ग्राम्य और नगर संवर्ग में स्थानांतरण अलग-अलग

तबादले प्रक्रिया के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण ग्राम्य सेवा संवर्ग से ग्राम्य सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में ही किया जाएगा। इसके अलावा, छात्र-शिक्षक अनुपात (1:30) से अधिक शिक्षक किसी जिले में नहीं भेजे जाएंगे। यदि एक ही तिथि को नियुक्ति हुई है, तो अधिक आयु वाले शिक्षक को वरीयता दी जाएगी। आयु समान होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्राथमिकता तय की जाएगी। 

परिषद ने स्पष्ट किया है कि आवश्यकता से अधिक शिक्षक न किसी जिले से बाहर भेजे जाएंगे और न ही किसी जिले में भेजे जाएंगे। इससे जिलेवार शिक्षकों की संख्या को लेकर संतुलन बना रहेगा और आरटीई एक्ट, 2009 के तहत निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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