यूपी में मनमानी फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई

कानपुर, उत्तर प्रदेश |

उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर अब सख्ती दिखाई जा रही है। कानपुर में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित जनपदीय शुल्क नियामक समिति ने दो निजी विद्यालयों – सुघर सिंह एकेडमी, स्वर्ण जयन्ती विहार, कोयला नगर और द चिन्ट्रलस स्कूल, रतनलाल नगर – पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के उल्लंघन के आधार पर की गई है।

शिकायतों के बाद हुआ एक्शन

आपको बता दें इन विद्यालयों के खिलाफ अभिभावकों द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि स्कूल न सिर्फ मनमानी फीस वसूल रहे हैं, बल्कि छात्रों को विशेष दुकानों से पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए भी बाध्य कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 24 मई को नवीन सभागार में शुल्क नियामक समिति की बैठक हुई, जिसमें इन शिकायतों की गहन समीक्षा की गई।

समिति को विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों स्कूलों ने अधिनियम 2018 के नियमों का पालन नहीं किया। खासतौर से, फीस निर्धारण में पारदर्शिता नहीं बरती गई और नियमों के विरुद्ध सामान खरीदने के निर्देश दिए गए।

एक सप्ताह में जमा करना होगा जुर्माना

समिति ने दोनों संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर यह जुर्माना जमा करें। इसके साथ ही अन्य निजी स्कूलों को भी चेतावनी दी गई है कि यदि वे निर्धारित अधिनियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्या है अधिनियम 2018?

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत निजी स्कूलों को हर शैक्षणिक सत्र के पहले अपनी फीस संरचना को पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत करना होता है। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे छात्रों और अभिभावकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न डालें।

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