केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार का बड़ा कदम
केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में नई पेंशन योजना लागू की गई थी, जिससे पहले के भर्ती विज्ञापनों पर नियुक्त हुए कई कर्मचारियों को पेंशन संबंधी असमंजस का सामना करना पड़ रहा था। अब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी पद के लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था, तो उस आधार पर नियुक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार माने जाएंगे।
निकाय कर्मचारियों से मांगी गई जानकारी
स्थानीय निकाय निदेशालय की प्रभारी निदेशक ऋतु सुहास ने इस संबंध में राज्य के सभी निकायों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के अनुसार, नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार कर निर्धारित प्रोफार्मा में भेजनी होगी। इसमें कर्मचारी का नाम, वर्तमान पद, वेतनमान, जन्मतिथि, पहली नियुक्ति का विवरण, विज्ञापन की प्रति, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और विकल्प पत्र की जानकारी शामिल होगी।
31 अक्टूबर 2024 तक देना होगा विकल्प पत्र
पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के इच्छुक कर्मचारियों को 31 अक्तूबर 2024 से पहले विकल्प पत्र भरकर देना होगा। साथ ही, उन्हें अपनी सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति और विभागाध्यक्ष की संस्तुति भी देनी होगी। यह पूरी प्रक्रिया स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से संचालित की जाएगी।
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