शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार, अब केवल हाज़िरी बनाकर स्कूल छोड़ देना या शाम को आकर सिर्फ नाम दर्ज कराना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों पर अब सीधे कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
निगरानी के लिए टोल फ्री नंबर
शिक्षा विभाग ने निगरानी को कारगर बनाने के लिए दो टोल फ्री नंबर जारी किए हैं -14417 और 18003454417, इन नंबरों पर ग्रामीण, मुखिया, या वार्ड सदस्य सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं यदि कोई शिक्षक स्कूल से अनुपस्थित पाया जाता है।
ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश
शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे नियमित रूप से निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि शिक्षक विद्यालय में निर्धारित समय तक मौजूद रहें। यह कदम स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने और शैक्षणिक गतिविधियों को सही दिशा में ले जाने के लिए उठाया गया है। उनकी मानें तो अब समय आ गया है कि सरकारी शिक्षक अपनी ज़िम्मेदारियों को गंभीरता से लें।
शिक्षकों के लिए सख्त चेतावनी जारी
इस नई व्यवस्था में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। अगर जांच के बाद कोई शिक्षक दोषी पाया जाता है, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वेतन कटौती से लेकर निलंबन तक शामिल हो सकता है।
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