उत्तर प्रदेश सरकार ने EWS प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए साफ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में EWS प्रमाणपत्र कैसे बनवाया जा सकता है, इसके लिए क्या पात्रता है, और कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं।
कौन लोग बनवा सकते हैं EWS प्रमाणपत्र?
EWS प्रमाणपत्र उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं: आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए (सभी स्रोतों से), SC, ST या OBC श्रेणी में शामिल न हों, संपत्ति से जुड़े मापदंडों में ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट से अधिक का फ्लैट नहीं। नगर पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज से अधिक का प्लॉट नहीं। अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का प्लॉट नहीं
उत्तर प्रदेश में EWS प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया
1. तहसील कार्यालय या CSC केंद्र जाएं: सबसे पहले अपने नजदीकी तहसील कार्यालय या जन सेवा केंद्र (CSC) पर पहुंचें। यहां आपको आवेदन से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी।
2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: EWS प्रमाणपत्र के लिए एक निर्धारित आवेदन पत्र होता है, जो CSC या तहसील कार्यालय से लिया जा सकता है। कुछ स्थानों पर यह ऑनलाइन भी उपलब्ध होता है।
3. आवेदन फॉर्म भरें: फॉर्म में नीचे दी गई जानकारियां सावधानी से भरनी होती हैं: आवेदक का नाम और पता, पिता या पति का नाम, वार्षिक पारिवारिक आय का विवरण, संपत्ति का विवरण, जाति श्रेणी (सामान्य) की पुष्टि
4. आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल, वोटर ID आदि), आय प्रमाण पत्र (राजस्व अधिकारी द्वारा जारी), संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़, स्व-घोषणा पत्र (जिसमें जानकारी की सत्यता की पुष्टि हो), पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक स्टेटमेंट (यदि आवश्यक हो), पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
5. आवेदन जमा करें: सभी दस्तावेज़ों और भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें। CSC केंद्र पर आवेदन करने पर डिजिटल रसीद भी प्राप्त होती है।
6. सत्यापन प्रक्रिया: आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज़ों की तहसीलदार या राजस्व विभाग द्वारा जांच की जाएगी। यदि सभी जानकारियां सही पाई गईं, तो प्रमाणपत्र स्वीकृत कर दिया जाएगा।
7. प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा: सत्यापन पूरा होने के बाद आपका EWS प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा। आम तौर पर यह प्रक्रिया 7 से 30 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो जाती है।
प्रमाणपत्र की वैधता
उत्तर प्रदेश में जारी किया गया EWS प्रमाणपत्र आमतौर पर एक वर्ष के लिए वैध होता है। इसके बाद, अगर आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, तो आप इसे नवीनीकृत (Renew) करवा सकते हैं।
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