नई व्यवस्था से मिलेगी सुविधा
पहले कई दफ्तरों में HRMS पोर्टल के अवकाश प्रबंधन मॉड्यूल का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। इसके कारण कर्मचारियों को छुट्टी बैलेंस अपडेट कराने के लिए अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। नए नियम के अनुसार, अब कर्मचारी बिना बैलेंस अपडेट कराए भी सीधे अपने लॉगिन से छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले की तरह अतिरिक्त झंझट नहीं रहेगा।
अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ी
नई व्यवस्था में दफ्तर के एडमिन और अधिकारी की भूमिका अहम हो गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी का छुट्टी बैलेंस आवेदन आगे बढ़ाने से पहले सही तरीके से अपडेट हो। इसके बाद ही आवेदन को मंजूरी दी जाएगी।
छुट्टी रद्द करना भी अब आसान नहीं
एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि बिना अधिकारी की मंजूरी के कोई भी छुट्टी न तो वापस ली जा सकती है और न ही रद्द मानी जाएगी। इसका मतलब है कि आवेदन और मंजूरी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित होगी।
विभागों को दी गई निर्देश
सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने दफ्तरों में इस नए नियम की जानकारी दें। अब हर तरह की छुट्टी की अर्जी HRMS पोर्टल के माध्यम से ही दी जाएगी और उसी के अनुसार मंजूर की जाएगी।
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