यूपी में बाइक-कार चालकों के लिए सख्ती, नहीं माना तो ₹10,000 जुर्माना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बाइक और कार मालिकों के लिए नियम अब और सख्त हो गए हैं। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जिन पर अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी है। सरकार ने अब इस लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे लाखों वाहन स्वामियों की परेशानी बढ़ सकती है।

क्या है नया नियम?

अब जिन वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, उनके लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) बनवाना संभव नहीं होगा। यानी अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी पर यह नंबर प्लेट नहीं लगवाई है, तो आप जरूरी दस्तावेज भी नहीं बनवा पाएंगे।

किन वाहनों पर लागू होगा नियम?

यह नियम खास तौर पर उन वाहनों पर लागू है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए थे। इसके बाद आने वाले सभी नए वाहनों में HSRP पहले से ही अनिवार्य रूप से लगी होती है।

कितने वाहन प्रभावित?

प्रदेश में कुल करोड़ों वाहन पंजीकृत हैं, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या में अब भी HSRP नहीं लगी है। ऐसे में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वाहन मालिक इस नए नियम की जद में आ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि अभी भी लगभग 70% वाहन ऐसे हैं, जिनमें यह नंबर प्लेट नहीं लगाई गई है।

जुर्माना और दोहरी परेशानी

HSRP न होने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

अब PUC न बनने की वजह से वाहन चलाना भी मुश्किल होगा। 

ट्रैफिक चेकिंग में पकड़े जाने पर कुल जुर्माना ₹10,000 तक पहुंच सकता है।

सरकार क्यों कर रही सख्ती?

केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। HSRP प्लेट्स को सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माना जाता है क्योंकि इनमें खास कोड और ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जिससे चोरी या फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलती है।

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