दाखिल-खारिज के लिए जरूरी कागजात:
1 .रजिस्टर्ड और इंटरिम डीड:
यदि जमीन की खरीद-बिक्री, बदलैन या गिफ्ट डीड हो रही है, तो रजिस्टर्ड और इंटरिम डीड का होना अनिवार्य है। यह दस्तावेज यह प्रमाणित करता है कि संपत्ति का लेन-देन वैध और कानूनी तरीके से हुआ है।
2 .बंटवारा रजिस्टर्ड डीड:
जमीन के बंटवारे के मामले में, आपसी सहमति से बंटवारा और संबंधित कोर्ट के आदेश से बंटवारे के कागजात भी दाखिल-खारिज के लिए जरूरी होते हैं। यदि बंटवारा कोर्ट के आदेश से हुआ हो, तो उस आदेश को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3 .उत्तराधिकार से संबंधित बंटवारा शिड्यूल:
किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे के लिए उत्तराधिकार से संबंधित बंटवारा शिड्यूल की आवश्यकता होती है। यह शिड्यूल यह निर्धारित करता है कि संपत्ति का किसके पास जाना है।
4 .वसीयत के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र:
यदि संपत्ति वसीयत के आधार पर हस्तांतरित हो रही है, तो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की जरूरत होगी। यह प्रमाणपत्र उस व्यक्ति का अधिकार साबित करता है, जिसने संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर किया है।
5 .सक्षम न्यायालय का आदेश:
यदि संपत्ति का हस्तांतरण न्यायालय के आदेश से किया जा रहा है, तो उस आदेश की एक प्रति भी दाखिल-खारिज के आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
6 .विक्रेता का लगान रसीद:
विक्रेता के पास जमीन का लगान रसीद होना अनिवार्य है। यह रसीद जमीन के टैक्स भुगतान की पुष्टि करती है और यह दिखाती है कि विक्रेता के पास उस संपत्ति का वैध मालिकाना हक है।
7 .आधार कार्ड:
दोनों, यानी विक्रेता और खरीददार का आधार कार्ड भी दाखिल-खारिज प्रक्रिया के दौरान जरूरी होता है। इससे उनकी पहचान की पुष्टि की जाती है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जमीन के मालिक का नाम सही है।
ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन की प्रक्रिया:
बिहार सरकार ने दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, ताकि लोगों को समय और मेहनत बच सके। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर जाना होगा। वहां पर 'ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें' पर क्लिक करें, और फिर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।
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