क्या है गैरमजरूआ जमीन?
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों के मुताबिक गैरमजरूआ जमीन दो श्रेणियों में आती है – गैरमजरूआ आम और गैरमजरूआ खास। गैरमजरूआ आम जमीन पूरी तरह से सरकारी होती है और इसका उपयोग सड़क, नाला, नदी, तालाब, श्मशान, विद्यालय, कब्रिस्तान आदि सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए होता है।
दूसरी ओर, गैरमजरूआ खास जमीन वह होती है जिस पर व्यक्ति विशेष का मालिकाना हक होता है और जिसका नाम खतियान (जमीन रजिस्ट्रेशन दस्तावेज) में दर्ज होता है। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं, ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो सके।
अवैध कब्जाधारियों के लिए खतरे की घंटी
सरकार ने साफ कर दिया है कि गैरमजरूआ आम जमीन पर जो लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, उन्हें जल्द ही खाली करना होगा। भूमि सर्वेक्षण के बाद ऐसे अवैध कब्जों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी और जमीन सरकार के खाते में वापस दर्ज की जाएगी और सरकार के नाम से कागज बनाया जायेगा।
गैरमजरूआ खास जमीन के मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं
अगर आपके पास गैरमजरूआ खास जमीन है और आपका नाम खतियान में दर्ज है, तो यह आपके लिए राहत की खबर है। ऐसे मामलों में सरकार जमीन को उसी के नाम पर बरकरार रखेगी जिसका वैध दस्तावेज मौजूद है। अगर इस जमीन पर किसी और ने कब्जा कर रखा है, तो उसे खाली करवाकर असली मालिक को सौंप दिया जाएगा।
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