बता दें की राज्य के राजस्व विभाग ने इस डिजिटल प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश भूलेख पोर्टल — bor.up.nic.in — के माध्यम से उपलब्ध कराया है। इससे न केवल आवेदनकर्ता का समय बचेगा, बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर भी अंकुश लगेगा।
ऑनलाइन खतौनी अंश सुधार प्रक्रिया
1. राजस्व परिषद की वेबसाइट पर जाएं:
सबसे पहले आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की आधिकारिक वेबसाइट bor.up.nic.in पर जाना होगा। यहां "भूलेख खतौनी अंश सुधार" नाम का विकल्प उपलब्ध है।
2. अंश सुधार पोर्टल पर आवेदन करें:
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए "भूलेख खतौनी अंश सुधार" लिंक पर क्लिक करें और निर्धारित फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरकर ऑनलाइन आवेदन जमा करें।
3. लेखपाल की जांच:
आवेदन दर्ज होने के बाद संबंधित क्षेत्र के लेखपाल को सूचना जाएगी। वह स्थल पर जाकर जांच करेगा और अभिलेखीय सत्यापन करेगा। साथ ही सभी सह-खातेदारों से सहमति प्राप्त की जाएगी, जिसमें उनके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान शामिल होंगे।
4. राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार की पुष्टि:
लेखपाल की रिपोर्ट के बाद राजस्व निरीक्षक और फिर तहसीलदार स्तर पर जांच और अनुमोदन होगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि कोई फर्जीवाड़ा न हो।
5. खतौनी में अंतिम सुधार:
तहसीलदार की अनुमति के बाद अंततः खतौनी में अंश सुधार दर्ज कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी भूलेख पोर्टल पर देख सकेगा।
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