उत्तर प्रदेश में खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अब बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के कारोबार चलाना संभव नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए पूरे प्रदेश में फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लिए विशेष पंजीकरण अभियान चला रखा है, जिसकी समय सीमा अब 31 मई 2025 तक बढ़ा दी गई है।
आपको बता दें की इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इसके तहत न केवल बड़े होटल और रेस्टोरेंट, बल्कि ढाबा, ठेला, रेहड़ी और अन्य छोटे खाद्य विक्रेताओं को भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) के अंतर्गत पंजीकरण या लाइसेंस कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां खाद्य कारोबारियों को पंजीकरण प्रक्रिया में मदद दी जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा व्यापारियों को नियमों की जानकारी दी जा रही है और उन्हें दस्तावेज़ तैयार करने में सहायता प्रदान की जा रही है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त का कहना है कि “राज्य में कोई भी फूड यूनिट अब बिना वैध लाइसेंस के संचालित नहीं की जाएगी। इस पहल से न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि खाद्य उद्योग में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।” जो व्यवसायी इस तय समय सीमा में पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माने से लेकर कारोबार बंद करने तक के प्रावधान शामिल हैं।
कैसे करें पंजीकरण?
पंजीकरण के लिए इच्छुक व्यापारी www.fssai.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने निकटतम कैंप में जाकर ऑफलाइन प्रक्रिया भी पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, व्यापार का विवरण, स्थल का प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज़ आवश्यक होंगे।
.png)
0 comments:
Post a Comment