बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों (पैक्स) की पहुंच और भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में एक नई पहल की है। अब कोई भी योग्य ग्रामीण व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समिति) का सदस्य बन सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सहकारी समितियों को अधिकाधिक सदस्यता देकर मजबूत बनाना है।
बिहार के सिवान जिले के जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरव कुमार ने जानकारी दी कि इच्छुक लोग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/cooperative या esahkari.bihar.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है, जिसमें आवेदकों को एक फोटो, हस्ताक्षर और पहचान पत्र अपलोड करना होगा।
15 दिनों में मिलेगा निर्णय, नहीं तो ‘डीम्ड सदस्य’
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर संबंधित सक्षम पदाधिकारी को सदस्यता पर निर्णय लेना अनिवार्य है। यदि इस अवधि में कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो आवेदक स्वतः ही ‘डीम्ड सदस्य’ मान लिया जाएगा। स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की सूचना आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
स्वीकृति मिलने पर मात्र ₹11 (सदस्यता शुल्क + हिस्सा मद) संबंधित सहकारी बैंक में जमा करना होगा। वहीं, आवेदन अस्वीकृत होने की स्थिति में आवेदक को अपील का अधिकार प्राप्त है। अपील हेतु आवेदक को सभी दस्तावेजों के साथ सहायक निबंधक सहयोग समितियां के कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
टॉल फ्री नंबर से लें जानकारी
सहकारिता विभाग की ओर से जानकारी के लिए टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-110 जारी किया गया है, जहां इच्छुक ग्रामीण संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय सहकारी कार्यालयों से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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