उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेजों के बारे में:
EWS प्रमाणपत्र बनवाने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:
1. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं:
उत्तर प्रदेश सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/) पर लॉगिन करें। यहां से EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरें।
2. फॉर्म भरें:
डाउनलोड किए गए फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें जैसे नाम, पता, परिवार की वार्षिक आय आदि।
3.दस्तावेज़ संलग्न करें:
फॉर्म के साथ नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है।
4. फॉर्म जमा करें:
भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेजों को लेकर अपने क्षेत्र की तहसील, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय या संबंधित कार्यालय में जमा करें।
5. प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा:
प्रक्रिया पूरी होने के बाद दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी और सत्यापन के उपरांत आपका EWS प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी एसएमएस या ईमेल के माध्यम से दी जा सकती है।
आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची: आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड, 10वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट, परिवार की वार्षिक आय प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, शपथ पत्र (Affidavit) और पासपोर्ट साइज फोटो
कितने दिन में मिलेगा प्रमाणपत्र?
सामान्यतः आवेदन के 10–15 कार्यदिवसों के भीतर प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है, लेकिन इसमें संबंधित कार्यालय की कार्यप्रणाली के अनुसार थोड़ा बहुत समय लग सकता है। आप ऑनलाइन के द्वारा इसे ट्रैक भी कर सकते हैं।
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