हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में अवकाश नियमों पर चर्चा करते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारी न केवल अर्जित छुट्टियों का उपयोग पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए कर सकते हैं, बल्कि उनके पास कई प्रकार की विशेष छुट्टियों का विकल्प भी होता है।
अर्जित छुट्टी: पूरे साल में 30 दिन, निजी कारणों के लिए
हर केंद्रीय कर्मचारी को साल भर में 30 दिन की अर्जित छुट्टी (Earned Leave) मिलती है। इसका उपयोग वे माता-पिता की देखभाल, यात्रा या अन्य व्यक्तिगत कार्यों के लिए कर सकते हैं। यह छुट्टी जमा की जा सकती है, और सेवा काल के अंत में इसका नकद भुगतान भी लिया जा सकता है।
अर्ध वेतन छुट्टी: स्वास्थ्य कारणों के लिए 20 दिन की सुविधा
इसके अतिरिक्त कर्मचारी को 20 दिन की अर्ध वेतन छुट्टी (Half Pay Leave) मिलती है, जिसमें उन्हें आधा वेतन प्राप्त होता है। इसका उपयोग आमतौर पर बीमारी या चिकित्सकीय जरूरतों के लिए किया जाता है।
आकस्मिक छुट्टी: आपात स्थिति के लिए 8 दिन का विकल्प
Casual Leave के अंतर्गत कर्मचारी को साल में 8 दिन की छुट्टी मिलती है। यह छुट्टी आपातकालीन परिस्थितियों या तात्कालिक पारिवारिक कार्यों के लिए ली जाती है।
प्रतिबंधित अवकाश: त्योहारों के लिए 2 दिन की छूट
कर्मचारी अपनी पसंद के त्योहारों या धार्मिक अवसरों के लिए साल में 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) चुन सकते हैं। ये छुट्टियां सरकारी कैलेंडर में सूचीबद्ध त्योहारों में से किसी भी दो पर ली जा सकती हैं।
विशेष छुट्टियां: मातृत्व से लेकर अध्ययन तक की सुविधाएं
सरकार कर्मचारियों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ अतिरिक्त अवकाश भी देती है।
मातृत्व अवकाश: महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है, जो पहले दो बच्चों के लिए मान्य है। इस अवधि में पूरा वेतन दिया जाता है।
पितृत्व अवकाश: पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। यह अवकाश बच्चे के जन्म के समय लिया जा सकता है।
अध्ययन अवकाश (Study Leave): सेवा में कुछ वर्ष पूरे करने के बाद, कर्मचारी को उच्च शिक्षा या विशेष प्रशिक्षण के लिए अध्ययन अवकाश भी मिल सकता है।
साप्ताहिक अवकाश और सार्वजनिक छुट्टियां भी अलग
इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश (शनिवार-रविवार) और सरकारी कैलेंडर के अनुसार घोषित सार्वजनिक छुट्टियां मिलती हैं, जिनमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दिवाली, होली आदि शामिल हैं।
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