बिहार में 'संपत्ति मालिकों' के लिए बड़ी खबर, तुरंत पढ़ें!

पटना। बिहार के पटना नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों के लिए सितंबर का महीना विशेष महत्व रखता है। इस अवधि में संपत्ति कर का भुगतान करना अनिवार्य है, ताकि जुर्माने और अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर तक कर जमा करने वालों को किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं देनी होगी। यह उन संपत्ति मालिकों के लिए अंतिम अवसर है जो अभी तक अपना टैक्स समय पर नहीं भर सके हैं।

नगर निगम की तैयारियाँ और निर्देश

नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पटना नगर निगम के सभी टैक्स काउंटरों पर कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इसका उद्देश्य यह है कि करदाताओं को टैक्स भरने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और वे सही समय पर सहायता प्राप्त कर सकें।

साथ ही, ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क के भुगतान की सुविधा भी इन्हीं काउंटरों पर उपलब्ध रहेगी। यह कदम नगर निगम की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत वह करदाताओं को सरल और सुलभ सेवाएं प्रदान करना चाहता है।

टैक्स भुगतान का समयानुसार लाभ

पटना नगर निगम द्वारा अप्रैल से जून तक टैक्स भुगतान करने वालों को पाँच प्रतिशत की छूट दी जाती है। जबकि जुलाई से सितंबर तक भुगतान करने वालों को कोई छूट तो नहीं मिलती, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की पेनल्टी भी नहीं देनी होती। वहीं, 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच टैक्स भरने पर डेढ़ प्रतिशत दंड (पेनल्टी) निर्धारित की गई है।

घर बैठे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा

करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी की है। अब पटनावासी घर बैठे https://www.pmc.bihar.gov.in/Home.aspx या https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं।

इसके अलावा, व्हाट्सएप चैटबोट 9244474449 के माध्यम से भी टैक्स भुगतान संभव है। साथ ही, मांग पत्र (डिमांड नोटिस) की होम डिलीवरी की सुविधा भी निगम कर्मियों द्वारा दी जा रही है। पटना नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे रोस्टर के अनुसार समय पर अपने संपत्ति कर का भुगतान करें और अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचें। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समय पर टैक्स भुगतान केवल कानूनी दायित्व नहीं है, बल्कि यह शहर के विकास में भी भागीदारी है।

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