क्यों ज़रूरी है वोटर लिस्ट में नाम होना?
वोट डालना केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर योग्य नागरिक अपना मताधिकार प्रयोग कर सके, निर्वाचन आयोग ने 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की थी। इसके बाद से दावा-आपत्ति की प्रक्रिया चालू है।
कौन कर सकता है आवेदन?
वह नागरिक जो 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष के हो चुके हैं या 1 अक्टूबर 2025 तक हो जाएंगे। जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है। जिनके नाम में त्रुटि है, या पता बदलवाना है। जो दिव्यांग श्रेणी में चिह्नित होना चाहते हैं। जिनका नाम गलत तरीके से सूची में दर्ज हो गया है (जैसे मृत्यु हो चुकी हो या स्थानांतरण हो गया हो)।
कौन-से फॉर्म भरें?
नया नाम जुड़वाना: फॉर्म 6
नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन: फॉर्म 8
किसी मृत/अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाना: फॉर्म 7
आवेदन कहां करें?
ऑनलाइन के लिए वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जा कर, यहां से फॉर्म भरकर दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें। ऑफलाइन माध्यम के लिए अपने नजदीकी बीएलओ (Booth Level Officer) से संपर्क करें। प्रखंड सह अंचल कार्यालय या नगर निकाय कार्यालय में विशेष कैंप लगाए गए हैं।
अंतिम अपील
अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ लोकतंत्र में सुनी जाए, तो समय रहते वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना जरूरी है। यह न केवल आपका अधिकार है, बल्कि लोकतंत्र की मज़बूती के लिए आपकी जिम्मेदारी भी है।
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