क्या है नया प्रावधान?
सरकार ने 30 मई 2024 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई। यह फैसला तब लागू हुआ जब महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन के 50% तक पहुंच गया। नियमों के अनुसार, डीए के इस स्तर पर पहुंचने पर सभी प्रकार के भत्तों में 25% की वृद्धि की जाती है। इसी के तहत ग्रेच्युटी की सीमा में भी यह संशोधन किया गया।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
DoPPW के अनुसार, यह बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा केवल केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। यानी ये वे कर्मचारी हैं जो केंद्र सरकार के नियमित सिविल सेवक हैं।
किन पर लागू नहीं होगा नया नियम?
DoPPW ने यह भी साफ कर दिया है कि यह प्रावधान निम्नलिखित संस्थानों या निकायों पर लागू नहीं होगा। बैंक, आरबीआई और बंदरगाह ट्रस्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs), स्वायत्त संस्थाएं और विश्वविद्यालय, राज्य सरकारों और अन्य सोसाइटियों के कर्मचारी पर। इन संगठनों के कर्मचारियों को यह स्पष्ट करने के लिए अपने-अपने प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग से संपर्क करना होगा कि उनके लिए कौन-से ग्रेच्युटी नियम लागू होते हैं।































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