मुख्य सचिव का आदेश
मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कई विभागों में रिक्त पदों के बावजूद चयन कार्यवाही समय पर नहीं हो पा रही थी। इससे पदोन्नति आदेश जारी करने में विलंब हो रहा था और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे थे। अब आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चयन प्रक्रिया पूरी होते ही पदोन्नति आदेश जारी किए जाएं और तैनाती भी तत्काल की जाए।
कार्मिक विभाग के निर्देश
कार्मिक विभाग ने कहा है कि पदोन्नति आदेश जारी करने से पहले या उसी समय चयन प्रक्रिया पूर्ण होना अनिवार्य है। यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रखने और रिक्त पदों की समस्या को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कर्मचारियों के लिए लाभ
पदोन्नति आदेश अब समय पर जारी होंगे।
चयन प्रक्रिया में देरी नहीं होगी।
रिक्त पद लंबे समय तक खाली नहीं रहेंगे।
प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ेगी।
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