सरकार के मुताबिक, इस तूफान से 12 जिलों के 39 प्रखंडों और 397 पंचायतों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिन किसानों की फसल 33 प्रतिशत या उससे अधिक प्रभावित हुई है, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।
अनुदान की राशि
अनुदान की राशि फसल के प्रकार के अनुसार निर्धारित की गई है:
वर्षा पर आधारित असिंचित फसल: 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर
सिंचित फसल: 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
बहुवर्षीय या स्थायी फसल: 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर
प्रत्येक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए अनुदान मिलेगा। योजना में रैयत और गैर-रैयत दोनों प्रकार के किसान आवेदन कर सकते हैं। भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया
किसानों के लिए आवेदन करना आसान और पूरी तरह डिजिटल किया गया है। वे मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बिहार सरकार के अधिकृत पोर्टल के माध्यम से मुफ्त में किया जा सकता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि कागजात और LPC या स्वधारणा प्रमाण पत्र हैं। ध्यान रहे कि परिवार से केवल एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है। इस अनुदान योजना का लाभ सिर्फ कुछ चुनिंदा जिलों के किसानों को मिलेगा। इनमें बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, गया, भोजपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सुपौल शामिल हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 दिसंबर 2025 है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे इस तारीख से पहले अपने आवेदन जमा कर दें, ताकि उन्हें समय पर अनुदान मिल सके।
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