बिहार में 'शिक्षकों' को 1 बड़ी खुशखबरी, नए नियम लागू

गोपालगंज। बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आकस्मिक अवकाश (सीएल) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए दिशा-निर्देश शुक्रवार को जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को जारी कर दिए गए हैं।

प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के लिए अलग-अलग नियम

नई व्यवस्था के अनुसार अब विद्यालयों में शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार सीएल नहीं ले सकेंगे। नियम इस प्रकार हैं:

प्राथमिक विद्यालय: एक दिन में केवल एक शिक्षक ही आकस्मिक अवकाश ले सकेगा।

मध्य और उच्च विद्यालय: अधिकतम दो शिक्षक ही किसी दिन सीएल ले सकेंगे।

जरूरत पड़ने पर मिलेगी विशेष अनुमति

अगर किसी विद्यालय में किसी विशेष परिस्थिति में निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक अवकाश लेना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से पूर्व अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमोदन के अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

एक दिन पहले देना होगा आवेदन

नए नियम के तहत शिक्षक को आकस्मिक अवकाश लेने के लिए एक दिन पहले लिखित में सूचना देना अनिवार्य होगी। सीएल महीने में केवल एक बार, वह भी अधिकतम दो दिनों के लिए ही स्वीकृत किया जाएगा। अवकाश तभी मंजूर होगा जब आवेदन में बताए गए कारण की जांच संतोषजनक पाई जाए।

इसके साथ ही प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे आकस्मिक अवकाश पंजी का सुव्यवस्थित रख-रखाव सुनिश्चित करें, ताकि अवकाश की निगरानी में पारदर्शिता बनी रहे। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि शिक्षकों की कमी के कारण कक्षाएं बाधित न हों और छात्रों को नियमित पठन-पाठन मिलता रहे।

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