UPS क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) जनवरी 2025 में अधिसूचित की गई थी और 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू किया गया। यह स्कीम NPS के अंतर्गत आती है और इसमें महंगाई से जुड़ी गारंटीड पेंशन सुनिश्चित की गई है। UPS में कर्मचारी अपने बेसिक पे और डीए का 10% योगदान देंगे, जबकि केंद्र सरकार 18.5% योगदान देगी। इसके माध्यम से कर्मचारियों को स्थिर और पूर्वानुमेय पेंशन मिलेगी।
UPS के लाभ
अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन पेंशनर को मिलेगा, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 25 साल सेवा की हो। UPS में स्पाउस पेंशन और ग्रेच्युटी का प्रावधान भी शामिल है। UPS में शामिल होने के बाद भी कर्मचारी भविष्य में चाहें तो दोबारा NPS में वापसी कर सकते हैं, यानी विकल्प का लचीलापन बना रहता है।
आवेदन प्रक्रिया
UPS में शामिल होने के लिए कर्मचारी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए एनरोलमेंट और क्लेम फॉर्म यहां उपलब्ध हैं। इसके अलावा, इच्छुक कर्मचारी अपने नोडल ऑफिस में फॉर्म की भौतिक प्रति जमा कर सकते हैं। सभी नोडल ऑफिसों को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदन समयबद्ध तरीके से प्रोसेस करें।
कर्मचारियों के लिए टिप्स
UPS का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है।
आवेदन समय रहते जमा करें ताकि आप UPS के स्थिर पेंशन लाभ का लाभ उठा सकें।
आवेदन के बाद भी NPS में वापसी का विकल्प मौजूद है, जिससे भविष्य में लचीलापन बना रहेगा।
यह UPS योजना केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों के लिए एक स्थिर और महंगाई अनुकूल पेंशन व्यवस्था प्रदान करती है, जो पारंपरिक NPS की तुलना में अधिक निश्चित लाभ देती है।

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