ऐसे में प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने पर किसानों को 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है। सोलर पंप लगने के बाद किसान अपनी फसलों की सिंचाई बिना बिजली या डीज़ल की समस्या के आसानी से कर सकेंगे।
आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि
कृषि उपनिदेशक गिरीश चंद्र के अनुसार इच्छुक किसान 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद चयन लॉटरी प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए किसान को आधिकारिक पोर्टल agriculture.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों को 5000 रुपये टोकन मनी के रूप में जमा करने होंगे। बुकिंग कन्फर्म होने पर किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचना भेज दी जाएगी।
बोरिंग से संबंधित जरूरी नियम
सोलर पंप की क्षमता के अनुसार बोरिंग का साइज तय किया गया है। 2 HP पंप – 4 इंच बोरिंग, 3 HP और 5 HP पंप – 6 इंच बोरिंग, 7.5 HP और 10 HP पंप – 8 इंच बोरिंग। किसान के पास स्वामित्व वाली बोरिंग होना अनिवार्य है। यदि सत्यापन के दौरान बोरिंग मानक के अनुरूप नहीं पाई गई, तो टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़ कौन सा है
आवेदन के लिए किसानों को निम्न दस्तावेज़ रखने होंगे, आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज़, बैंक खाता विवरण आदि।
कहां से मिलेगी जानकारी?
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या पोर्टल पर दिए गए निर्देशों को पढ़ सकते हैं।

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