1. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना
हर साल की तरह इस साल भी पेंशनरों को अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन धारक जीवित हैं। समय पर जमा न करने पर बैंक दिसंबर से पेंशन रोक सकता है।
2. UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) का विकल्प चुनना
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS में शामिल होने की अंतिम तारीख भी 30 नवंबर 2025 है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी, लेकिन कर्मचारियों की मांग पर दो महीने की मोहलत दी गई थी। अगर आप NPS से UPS में स्विच करना चाहते हैं, तो यह मौका 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा।
3. टैक्स फॉर्म और TDS स्टेटमेंट जमा करना – आखिरी मौका
पेंशनरों के अलावा कंपनियों और टैक्स भुगतानकर्ताओं के लिए भी 30 नवंबर एक महत्वपूर्ण डेडलाइन है। अक्टूबर 2025 से जुड़े कई TDS फॉर्म और चालान इसी दिन तक जमा करने हैं। यदि समय पर सबमिशन नहीं किया गया, तो टैक्स विभाग पेनाल्टी लगा सकता है। अंतरराष्ट्रीय लेनदेन वाली कंपनियों के लिए Form 3CEAA भी 30 नवंबर से पहले भरना अनिवार्य है।
समय पर कार्रवाई क्यों जरूरी है?
पेंशन धारकों के लिए मासिक पेंशन सबसे महत्वपूर्ण आय स्रोत होती है। लाइफ सर्टिफिकेट न जमा करने पर पेंशन तुरंत रोक दी जाती है। टैक्स फॉर्म समय पर न भरने पर नोटिस मिल सकता है। UPS में विकल्प न चुनने पर भविष्य में यह अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए 30 नवंबर तक ये तीनों काम पूरा करना बेहद जरूरी है।

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