केंद्रीय कर्मचारी ध्यान दें! 1 दिसंबर से नए नियम होंगे लागू

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह समय सुनहरा अवसर है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में विकल्प चुनना, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना और टैक्स संबंधी कंप्लायंस पूरा करना न केवल लाभ सुनिश्चित करता है, बल्कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचाता है। समय रहते इन कामों को पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

1 .यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में नामांकन की अंतिम तारीख:

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने का आखिरी मौका 30 नवंबर 2025 है। जो कर्मचारी पुरानी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से इस नई स्कीम में जाना चाहते हैं, उन्हें समय रहते अपना विकल्प चुनना जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि 1 दिसंबर के बाद यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए अब इसे पूरा करना अनिवार्य हो गया है।

2 .पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी:

लाखों पेंशनर्स के लिए 30 नवंबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। पेंशन जारी रखने के लिए सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। इसे अब डिजिटल माध्यम से भी जमा किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया सरल हो गई है। इसके अलावा, पेंशनर्स अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। बिना इसे समय पर जमा किए, पेंशन में रुकावट आ सकती है।

3 .टैक्स और अन्य कंप्लायंस का निपटारा:

30 नवंबर तक कुछ डायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस की भी अंतिम समय सीमा है। इसमें अक्टूबर महीने में कटे TDS के स्टेटमेंट्स शामिल हैं। धारा 194-IA, 194-IB, 194-M और 194-S के अंतर्गत जरूरी जानकारी समय पर फाइल करना जरूरी है। यह न केवल टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित करता है, बल्कि जुर्माने और अन्य कानूनी परेशानियों से बचाने में मदद करता है।

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