योजना का उद्देश्य
भारी बारिश और बाढ़ के कारण बिहार के 12 जिलों के 39 प्रखंडों और 397 पंचायतों में किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं। इस योजना के तहत वह किसान जिनकी फसल का नुकसान 33% या उससे अधिक हुआ है, उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। इन जिलों में शामिल हैं वैशाली, पूर्वी चंपारण, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, सहरसा, भोजपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सुपौल।
अनुदान की राशि
सरकार ने फसल और क्षेत्र के प्रकार के अनुसार सहायता राशि तय की है: वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित भूमि की फसल: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर, शाश्वत/बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित): ₹22,500 प्रति हेक्टेयर।
इसके अलावा, किसानों को पशुधन या अन्य कृषि गतिविधियों में नुकसान होने पर भी विशेष आर्थिक मदद दी जाएगी। यह अनुदान अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए मिलेगा। न्यूनतम राशि इस प्रकार है: असिंचित क्षेत्र: ₹1,000, सिंचित क्षेत्र: ₹2,000, शाश्वत/बहुवर्षीय फसल: ₹2,500
आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: इसके लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर विजिट करें।
आवेदन की अंतिम तिथि
किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 दिसंबर 2025 तक कर सकते हैं। बिहार सरकार की यह पहल किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करने और कृषि कार्य को सामान्य बनाने में मदद करेगी।
0 comments:
Post a Comment