बिहार में "शिक्षकों" के लिए 1 सख्त फरमान, अब नपेंगे!

पटना। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अब यदि कोई शिक्षक सुबह 9:30 बजे से पहले ‘इन’ और शाम 4 बजे के बाद ‘आउट’ नहीं करता है, तो उसकी उपस्थिति अमान्य मानी जाएगी और उसके वेतन में कटौती की जाएगी। यह कदम ऑनलाइन हाजिरी में लगातार गड़बड़ी सामने आने के बाद उठाया गया है।

इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर ई-शिक्षा कोष सेल बनाया जाएगा। यह सेल सभी स्कूलों की ऑनलाइन हाजिरी की निगरानी करेगा और शिक्षकों की उपस्थिति के साथ-साथ स्कूल संचालन, गुणवत्ता और शिकायतों का भी समाधान करेगा। 

अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी और आम लोग इस सेल में शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों में वेतन संबंधित समस्याएं, मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी या स्कूल संचालन की लापरवाही शामिल हो सकती हैं, जिन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर हल किया जाएगा।

सिस्टम को तकनीकी रूप से पुख़्ता करने के लिए राज्य भर में 112 तकनीशियनों की नियुक्ति की जाएगी। ये तकनीशियन जिलों में तैनात रहकर ऑनलाइन हाजिरी से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को दूर करेंगे। विभाग का मानना है कि ऑनलाइन हाजिरी में हो रही गड़बड़ियों का एक बड़ा कारण तकनीकी कमियाँ भी हैं, जिन्हें इस कदम के बाद दूर किया जाएगा। इस नई पहल से न केवल शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित होगी, बल्कि स्कूलों के संचालन में भी पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

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