1. नामांकन शुल्क और जमानत राशि
हर पद के लिए नामांकन शुल्क और जमानत राशि अलग-अलग निर्धारित की गई है।
ग्राम पंचायत सदस्य: नामांकन पत्र ₹200, जमानत राशि ₹800
ग्राम प्रधान: नामांकन पत्र ₹600, जमानत राशि ₹3,000
क्षेत्र पंचायत सदस्य: नामांकन पत्र ₹600, जमानत राशि ₹3,000
क्षेत्र पंचायत प्रमुख: नामांकन पत्र ₹2,000, जमानत राशि ₹10,000
जिला पंचायत सदस्य: नामांकन पत्र ₹1,000, जमानत राशि ₹8,000
जिला पंचायत अध्यक्ष: नामांकन पत्र ₹3,000, जमानत राशि ₹25,000
2. चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा
चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम तय सीमा तक ही खर्च कर सकते हैं।
ग्राम पंचायत सदस्य: ₹10,000
ग्राम प्रधान: ₹1.25 लाख
क्षेत्र पंचायत सदस्य: ₹1 लाख
क्षेत्र पंचायत प्रमुख: ₹3.50 लाख
जिला पंचायत सदस्य: ₹2.50 लाख
जिला पंचायत अध्यक्ष: ₹7 लाख
3. विशेष वर्गों और महिलाओं के लिए छूट
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाएं नामांकन शुल्क और जमानत राशि पर 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त करेंगी। यह छूट सामान्य निर्वाचन सीट पर चुनाव लड़ने वाली महिलाओं और अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। ध्यान रहे कि इससे चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
4. उम्मीदवारों के लिए सलाह
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि नामांकन शुल्क और जमानत राशि समय पर जमा हो। साथ ही, खर्च की सीमा का पालन करना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की वैधानिक समस्या न उत्पन्न हो। इस बार के पंचायत चुनाव में स्पष्ट नियमों और खर्च सीमा के कारण चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सुचारू रहने की संभावना है। ग्राम प्रधान और अन्य उम्मीदवारों के लिए यह जानकारी उनके चुनाव अभियान को योजना बनाते समय बहुत उपयोगी होगी।
.png)
0 comments:
Post a Comment