1. एक दिन में अधिकतम अवकाश
प्राथमिक विद्यालय में एक दिन में केवल 1 शिक्षक को अवकाश मिलेगा। मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिकतम 10% शिक्षक एक साथ अवकाश ले सकेंगे।
2. अतिरिक्त अवकाश के लिए पूर्व अनुमति
यदि किसी दिन 10% से अधिक शिक्षक अवकाश लेना चाहते हैं, तो प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक को नियंत्री पदाधिकारी से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।
3. बिना स्वीकृति अवकाश निषिद्ध
सामान्य परिस्थितियों में शिक्षक बिना अनुमोदन विद्यालय नहीं छोड़ सकते। आपात स्थिति में ही फोन या व्हाट्सऐप से सूचना देना आवश्यक होगा।
4. क्षतिपूर्ति अवकाश
कोई भी क्षतिपूर्ति अवकाश लेने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।
5. विशेष आकस्मिक अवकाश की सीमा
प्रत्येक माह में केवल दो लगातार दिन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार्य होंगे। इसे रविवार, सार्वजनिक अवकाश या अन्य लंबी छुट्टियों के साथ मिलाकर 12 दिन तक ही लिया जा सकता है। (स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए यह सीमा 10 दिन है।)
6. वार्षिक आकस्मिक अवकाश
किसी भी शिक्षक को एक वर्ष में अधिकतम 16 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। वर्ष के बीच में नियुक्त शिक्षकों को माह अनुसार 1.33 दिन प्रति माह का अनुपातिक अवकाश मिलेगा।
7. अवकाश पंजी का रखरखाव
प्रत्येक विद्यालय में अकस्मिक और विशेष अवकाश का पंजीकरण अनिवार्य होगा। शिक्षकवार अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए जाएंगे।
8. प्राथमिकता विशेष आकस्मिक अवकाश को
आकस्मिक अवकाश की तुलना में विशेष आकस्मिक अवकाश को प्राथमिकता दी जाएगी।
9. अवकाशों का संयोजन सीमित
आकस्मिक अवकाश को विश्रामावकाश या त्योहार की लंबी छुट्टियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकेगा।
10. उल्लंघन पर कार्रवाई
नियमों का पालन न करने पर प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। उद्देश्य है स्कूलों में शिक्षण कार्य निर्बाध रूप से चले और छात्रों के पठन-पाठन पर असर न पड़े।

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