नई शर्तें और पंजीकरण
पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने इस संबंध में सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने 31 मार्च तक बिल नहीं जमा किया था और पहली अप्रैल से 30 नवंबर के बीच बिल का भुगतान किया है, उन्हें भी योजना में शामिल किया जाएगा।
अब तक योजना केवल नेवर-पेड उपभोक्ताओं तक सीमित थी। इस बदलाव के बाद उन उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा जो बिल का भुगतान कभी-कभार करते रहे हैं। 11 दिसंबर से उपभोक्ता पंजीकरण शुरू होगा। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
योजना का लाभ
इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को: मूलधन पर 25% की छूट, बिल में लगा ब्याज पूरी तरह माफ जैसे सीधे आर्थिक लाभ मिलेंगे। इससे उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति और बिल भुगतान की प्रवृत्ति दोनों सुधरने की संभावना है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस योजना से न केवल बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में बिजली बकाया राशि की वसूली भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। सरकार का उद्देश्य है कि उपभोक्ता नियमित रूप से बिल जमा करें और बकाया राशि में कटौती हो।
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