कितनी राशि मिलेगी और कैसे
पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में वितरित की जाती है, जिससे गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में मदद मिल सके। यदि महिला दूसरी बार बेटी जन्म देती है, तो उसे अतिरिक्त 6,000 रुपये की सहायता मिलती है।
योग्य महिला को कुल 11,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है। बता दें की इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाएं समय पर टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित डिलीवरी जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकें और परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो।
कौन उठा सकता है लाभ
PMMVY योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं: उम्र 19 साल या उससे अधिक हो। गर्भावस्था के कारण काम में बाधा या वेतन कटौती झेल रही हों। SC/ST महिलाएं, दिव्यांगजन, BPL परिवार, आयुष्मान भारत कार्ड धारक, ई-श्रम कार्ड धारक, किसान सम्मान निधि लाभार्थी, और मनरेगा जॉब कार्ड धारक। ध्यान रहे, सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलता।
आवेदन की प्रक्रिया
आधिकारिक वेबसाइट pmmvy.wcd.gov.in पर जाकर फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन के बाद विवरण भरें। आवेदन बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर करना जरूरी है। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र का सहारा लिया जा सकता है। आवेदन के बाद, सहायता राशि सीधे महिला के बैंक खाते में तीन किस्तों में भेजी जाती है।
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