केंद्रीय कर्मचारी ध्यान दें! ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार का बड़ा बयान

नई दिल्ली। देशभर में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। संसद में दिए गए जवाब में सरकार ने न केवल मौजूदा पेंशन सिस्टम की स्थिति बताई, बल्कि OPS, NPS और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

OPS की बहाली पर क्या बोली सरकार?

OPS को फिर से लागू करने की मांग कई राज्यों और कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार की जा रही है। इस पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए OPS लागू करना या न करना संबंधित राज्यों का अधिकार है। हालांकि, वित्तीय एजेंसियों ने यह भी चेतावनी दी है कि OPS को लागू करने से राज्यों पर लंबे समय में भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

OPS बनाम NPS: आंकड़ों में बड़ा अंतर

सरकार के अनुसार, केंद्र में इस समय करीब 50 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। हालांकि जब पेंशनर्स की बात आती है तो OPS और NPS के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। करीब 69 लाख पेंशनर्स अभी भी OPS का लाभ ले रहे हैं, जबकि NPS के तहत पेंशन पाने वालों की संख्या करीब 50 हजार के आसपास है। 

इस अंतर की मुख्य वजह यह है कि 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलता है, जबकि उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारी NPS के दायरे में आते हैं।

क्या NPS में पेमेंट में देरी होती है?

कर्मचारी संगठनों की ओर से अक्सर NPS को लेकर पेमेंट में देरी की शिकायत उठाई जाती रही है। इस पर सरकार ने साफ कहा है कि पिछले तीन वर्षों में ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय और पेंशन नियामक संस्था के पास भी देरी से जुड़ी कोई आधिकारिक शिकायत नहीं पहुंची है।

तीनों पेंशन स्कीम में क्या है अंतर?

OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम): इसमें कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं देना होता। रिटायरमेंट के बाद आखिरी वेतन के आधार पर निश्चित पेंशन मिलती है और महंगाई भत्ता भी जुड़ता है।

NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम): यह एक योगदान आधारित योजना है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों निवेश करते हैं। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है।

UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम): यह NPS के ढांचे के भीतर एक नया विकल्प है, जिसका उद्देश्य पेंशन को अधिक स्थिर और अनुमानित बनाना है।

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