रेलवे ने बदला टिकट कैंसिलेशन रूल, जानें क्या हैं नए नियम

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट रिफंड से जुड़ी अपनी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यह नए नियम अगले महीने से लागू होंगे और यात्रियों के लिए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाएंगे।

क्या है मुख्य बदलाव?

रिपोर्ट के अनुसार, अब यदि कोई यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 24 से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसकी कुल राशि का 25% काटा जाएगा। इससे पहले यह कटौती केवल 24 से 48 घंटे की अवधि में होती थी। इसके अलावा, यदि टिकट कैंसिलेशन 8 से 24 घंटे के बीच किया जाता है, तो यात्रियों को 50% रिफंड मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर किसी प्रकार का रिफंड नहीं होगा।

कैंसिलेशन चार्ज कितना होगा?

नए नियमों के तहत अलग-अलग क्लास में कैंसिलेशन चार्ज इस प्रकार हैं:

फर्स्ट एसी: ₹240 प्रति यात्री

एसी टू: ₹200 प्रति यात्री

थर्ड एसी और एसी चेयर कार: ₹180 प्रति यात्री

स्लीपर क्लास: ₹120 प्रति यात्री

सेकंड क्लास रिजर्वेशन: ₹60 प्रति यात्री

बुकिंग प्रणाली में बदलाव

रेलवे ने पिछले साल ही IRCTC की बुकिंग प्रणाली में बदलाव किए थे। अब सामान्य कोटा में आरक्षित टिकट बुकिंग के लिए पहले 15 मिनट की बुकिंग विंडो में आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टिकट का लाभ केवल वास्तविक यात्रियों को ही मिले।

यात्रियों के लिए सलाह

यात्रियों को चाहिए कि वे टिकट कैंसिलेशन करने से पहले समय का ध्यान रखें, क्योंकि समय के अनुसार रिफंड की राशि में काफी फर्क पड़ता है। नई नीति से यात्रा योजना बनाना थोड़ा अधिक सावधानीपूर्ण हो जाएगा।

0 comments:

Post a Comment