बिहार सरकार का बड़ा फैसला: जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र के लिए नए नियम लागू

पटना: बिहार सरकार ने जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र बनाने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियम लागू होने के बाद अब सभी आवेदकों को आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति बिना आवश्यक कागजात के आवेदन करता है, तो उसका आवेदन तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

निवास प्रमाणपत्र के लिए नए नियम

पहले केवल पहचान पत्र देना पर्याप्त था, लेकिन अब आवेदक को अपने पते से जुड़ा वैध दस्तावेज या जमीन से संबंधित कागजात देना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवेदक वास्तव में उस स्थान का निवासी है।

आय प्रमाण पत्र में बदलाव

आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब पहचान पत्र के साथ सैलरी स्लिप, आय प्रमाण या अन्य संबंधित दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। इससे गलत जानकारी देकर आय प्रमाण पत्र बनवाने की संभावना समाप्त हो जाएगी।

जाति प्रमाण पत्र के लिए

जाति प्रमाण पत्र में भी बदलाव किए गए हैं। अब आवेदक को पहचान पत्र के साथ खतियान (जमीन रिकॉर्ड) देना होगा। यदि जमीन आवेदक के नाम पर नहीं है, बल्कि परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर है, तो वंशावली प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

फर्जीवाड़ा रोकने की व्यवस्था

आपको बता दें की सरकार ने खतियान, दान पत्र, अन्य जमीन के दस्तावेज और भूमिहीनों को दी गई जमीन के रिकॉर्ड को मान्य माना है। यानी अब विभिन्न प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड आवेदन के लिए स्वीकार किए जाएंगे। जिन आवेदकों के पास जमीन या संबंधित कागजात नहीं हैं, उनके लिए भी जगह निरीक्षण का विकल्प रखा गया है।

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