यूपी सरकार का बड़ा कदम, कर्मचारियों को 4 बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। यूपी सरकार ने कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। योगी सरकार ने हाल ही में ‘उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियमावली 2026’ का प्रारूप जारी किया है, जो राज्य में काम करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी।

इस नई नियमावली के लागू होने के बाद यूपी में पहले से मौजूद आठ पुराने श्रम नियम समाप्त हो जाएंगे और उनकी जगह एकीकृत श्रम कानून लागू होगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना और उनके कार्यस्थल को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।

ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत अब सभी प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। 10 या उससे अधिक कर्मियों वाले संस्थानों के लिए यह अनिवार्य है। पंजीकरण के समय कर्मचारियों की संख्या के अनुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अगर निर्धारित समय में पंजीकरण नहीं कराया गया तो 10 प्रतिशत वार्षिक विलंब शुल्क देना होगा। इसके अलावा, सभी विवरण पोर्टल पर अपडेट करना और किसी भी बदलाव की सूचना 30 दिनों के भीतर देना भी जरूरी होगा।

कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य

नियमावली के तहत कार्यस्थल पर मशीनों और उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। लगातार चलने वाली मशीनों और कन्वेयर बेल्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्य अवधि और गति का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेकर करना होगा। वहीं, 45 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए वार्षिक चिकित्सा जांच अनिवार्य होगी। पांच मंजिल या 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले प्रतिष्ठानों में आपातकालीन योजना बनाना और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा।

नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी

नई नियमावली में नियुक्ति प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया गया है। प्रत्येक कर्मचारी को कार्य प्रारंभ करने से पहले नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। एक महीने के भीतर पहचान पत्र जारी करना भी आवश्यक है। किसी भी दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता को तत्काल ऑनलाइन सूचना देना होगा।

सुझाव और आपत्तियां

सरकार ने नियमावली पर 45 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा जो समयसीमा के भीतर मुख्य सचिव श्रम या श्रम आयुक्त को भेजी जाएंगी। इसके बाद नियमावली को अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।

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