पहली घंटी में उपस्थिति अनिवार्य
नए आदेश के अनुसार अब सभी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पहली घंटी में ही दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसी उपस्थिति के आधार पर मध्याह्न भोजन तैयार किया जाएगा। बाद में दर्ज की गई हाजिरी को मान्य नहीं माना जाएगा।
फर्जी हाजिरी पर होगी कार्रवाई
निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि अगर पहली घंटी के बाद उपस्थिति दर्ज की जाती है तो उसे फर्जी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षकों और जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
भोजन वितरण में लापरवाही पर सख्ती
सरकार ने मिड-डे मील योजना के तहत अंडा और फल वितरण को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। कई स्कूलों में बच्चों को निर्धारित मेनू का लाभ नहीं मिलने की शिकायतों के बाद अब निरीक्षण और कड़ी निगरानी की जाएगी।
अब अनियमितता पर होगी सीधी कार्रवाई
अगर किसी स्कूल में उपस्थिति या भोजन वितरण में गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसे गंभीर अनियमितता माना जाएगा। ऐसे मामलों में जिम्मेदार कर्मचारियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।

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