केंद्र सरकार की 2 धांसू योजनाएं, नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। महंगाई के इस दौर में परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना हर किसी के लिए जरूरी है। खासकर ऐसी स्थिति में जब परिवार के कमाने वाले सदस्य के साथ कोई अनहोनी हो जाए या दुर्घटना के कारण काम करना मुश्किल हो जाए। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार दो बीमा योजनाएं चला रही है, जिनमें कम प्रीमियम देकर बीमा सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। 

इन योजनाओं के नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हैं। इन दोनों योजनाओं की खासियत यह है कि आम नागरिक भी कम खर्च में इनसे जुड़ सकते हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले यह समझना जरूरी है कि कौन-सी योजना किस परिस्थिति में आर्थिक सहायता देती है।

1 .परिवार को आर्थिक सहारा देती है जीवन ज्योति बीमा योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो अपनी मृत्यु की स्थिति में परिवार के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके तहत पात्र बीमाधारक की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये का बीमा भुगतान मिल सकता है।

इस योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सालाना 436 रुपये का प्रीमियम निर्धारित है। यानी कम खर्च में परिवार के लिए जीवन बीमा सुरक्षा ली जा सकती है। योजना में शामिल होने के लिए बैंक या डाकघर के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

2 .दुर्घटना के समय मददगार है सुरक्षा बीमा योजना

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए आर्थिक सुरक्षा देती है। इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और सालाना प्रीमियम केवल 20 रुपये है।

योजना के नियमों के अनुसार, दुर्घटना में मृत्यु या निर्धारित पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये और निर्धारित आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये तक का बीमा लाभ मिल सकता है। इस तरह किसी गंभीर दुर्घटना की स्थिति में यह योजना परिवार को आर्थिक सहारा देने में मदद कर सकती है।

सिर्फ प्रीमियम नहीं, दोनों योजनाओं का अंतर भी समझें

दोनों योजनाओं का सालाना प्रीमियम जोड़ने पर कुल रकम 456 रुपये होती है। लेकिन इनके लाभ अलग-अलग हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना मृत्यु की स्थिति में कवर देती है, जबकि सुरक्षा बीमा योजना केवल निर्धारित दुर्घटना संबंधी परिस्थितियों में लागू होती है। पात्रता और योजना के नियम पूरे होने पर व्यक्ति दोनों योजनाओं का लाभ ले सकता है।

योजना में शामिल होने के लिए बैंक या डाकघर में पात्र बचत खाता होना चाहिए। आवेदन करते समय नामांकित व्यक्ति का विवरण सही भरें और खाते में प्रीमियम कटने के लिए पर्याप्त राशि रखें। ध्यान रहे कि बीमा का लाभ संबंधित योजना की शर्तों के अनुसार ही मिलेगा। इसलिए आवेदन से पहले अपने बैंक या डाकघर से पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें।

0 comments:

Post a Comment