किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
वित्त सचिव डॉ. वी. षणमुगम की ओर से सोमवार को जारी शासनादेश के अनुसार, बोनस का लाभ समूह ग और समूह घ के कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके अलावा समूह ख के ऐसे अराजपत्रित कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे, जिनका ग्रेड पे 4,800 रुपये तक है। संशोधित वेतनमान के अनुसार यह सीमा लेवल-8 तक निर्धारित है।
इस फैसले का दायरा केवल राज्य सरकार के विभागों तक सीमित नहीं है। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा। यानी विभिन्न विभागों और संस्थानों में काम करने वाले बड़ी संख्या में कार्मिकों को इस फैसले से फायदा मिल सकता है।
30 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस
सरकार के आदेश के मुताबिक पात्र कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस दिया जाएगा। हालांकि, इसकी अधिकतम सीमा 7,000 रुपये रखी गई है। इसका भुगतान नकद किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो किसी उत्पादकता आधारित बोनस योजना का लाभ पहले से ले रहे हैं, उन्हें इस तदर्थ बोनस के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा।
इन कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस लाभ
बोनस के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि संबंधित कर्मचारी 31 मार्च 2026 को सेवा में होना चाहिए। इसके अलावा आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी निर्धारित नियमों के तहत बोनस का लाभ मिलेगा। लाभ की स्थिति में चल रहे स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस दिया जा सकेगा। हालांकि, ऐसे मामलों में बोनस की पूरी धनराशि संबंधित निकाय या विकास प्राधिकरण को अपने संसाधनों से खर्च करनी होगी।
धामी सरकार ने कर्मचारियों को दी त्योहार की सौगात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उनके मुताबिक, तदर्थ बोनस से कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों की दीपावली की खुशियां भी बढ़ेंगी। सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड के पात्र कर्मचारियों को त्योहार से पहले आर्थिक लाभ मिलेगा। अधिकतम 7,000 रुपये के नकद बोनस की घोषणा को दीपावली के मौके पर कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है।

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