यूपी के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नई वेतन दरें लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों के तहत आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने उनके मासिक पारिश्रमिक की नई दरें तय करते हुए शासनादेश जारी किया है। नई व्यवस्था 2 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इससे प्रदेश के करीब 2.72 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

चार श्रेणियों में तय हुआ पारिश्रमिक

सरकार ने कर्मचारियों को चार वर्गों में बांटकर भुगतान की दरें निर्धारित की हैं। इसके तहत श्रेणी-1 को 39,000 रुपये, श्रेणी-2 को 21,947 रुपये, श्रेणी-3 को 19,446 रुपये और श्रेणी-4 को 17,646 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

नवंबर में मिलेगा सितंबर का एरियर

नई दरें सितंबर से लागू होने के कारण कर्मचारियों को उस महीने का बकाया भुगतान भी दिया जाएगा। यह एरियर नवंबर में अक्टूबर के वेतन के साथ मिलने की जानकारी दी गई है। जिन कर्मचारियों को पहले से नई निर्धारित दरों से अधिक पारिश्रमिक मिल रहा है, उनके भुगतान में कटौती नहीं की जाएगी।

EPF और ESI की कटौती का नियम

नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी के हिस्से से EPF के लिए 12 प्रतिशत और ESI के लिए 0.75 प्रतिशत की कटौती होगी। वहीं, नियोक्ता की ओर से EPF का 12 प्रतिशत और ESI का 3.25 प्रतिशत अंशदान जमा कराया जाएगा। दी गई जानकारी के मुताबिक, कटौती के बाद श्रेणी-2 के कर्मचारियों को 19,148 रुपये, श्रेणी-3 को 16,966 रुपये और श्रेणी-4 को 15,396 रुपये मिलेंगे।

अतिरिक्त खर्च विभाग उठाएंगे

सरकार ने स्पष्ट किया है कि GST, सर्विस चार्ज और आउटसोर्स सेवा निगम का एक प्रतिशत सेंटेज चार्ज कर्मचारियों के पारिश्रमिक से नहीं काटा जाएगा। इन खर्चों की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी विभागों की होगी। इसके लिए विभागों को अपने बजट में जरूरी धनराशि की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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