खबर के अनुसार यूपी नगर चुनाव में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए सबसे पहले वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। इसके बाद इसी वर्ग के पुरुषों के लिए श्रेणीवार वार्ड आरक्षित होंगे। पुराने निकायों में चक्रानुक्रम के आधार पर ही वार्डों का आरक्षण किया जाएगा।
वहीं उत्तर प्रदेश में नए नगर निकाओं के सीमा विस्तारित होने पर 50 फीसदी से अधिक जनसंख्या बढ़ने पर इन वार्डों का आरक्षण नया मानते हुए किया जाएगा। इसमें भी पहले अनुसूचित जनजाति महिला के लिए सीटें आरक्षित किया जाएगा।
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने वार्डों के आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी करते हुए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। जिन नगर निकायों में नए निकाय बनाए गए हैं और जिनका सीमा विस्तार हुआ हैं, इनके आरक्षण के दौरान विशेष ध्यान रखा जाएगा।

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