यूपी में मांस-मछली की ये दुकाने अवैध, नोटिश जारी

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में मांस, मछली और मुर्गा की सभी दुकानों को अवैध करार दिया गया हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की रिपोर्ट के अनुसार, शहर में न तो किसी दुकान के पास वैध लाइसेंस है और न ही कोई अधिकृत स्लॉटर हाउस मौजूद है। इस कार्रवाई के तहत 48 दुकानदारों को नोटिस जारी कर तत्काल दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

एफडीए के सहायक आयुक्त डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने जानकारी दी कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के तहत मांस, मछली और मुर्गा बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार केवल एफडीए को है। उन्होंने बताया कि "किसी भी दुकान को निर्धारित मानकों पर खरा न उतरने के कारण अब तक लाइसेंस नहीं दिया गया है। अतः सभी दुकानें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं।"

नगर निगम के निर्देश से स्थिति जटिल

बुधवार को नगर निगम सदन की बैठक में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. रोबिन चंद्रा को निर्देश दिया कि इन दुकानदारों को लाइसेंस जारी किया जाए। इससे स्थिति और अधिक दुविधाजनक हो गई है, क्योंकि एफडीए और नगर निगम के बीच अधिकारों को लेकर टकराव की स्थिति बनती दिख रही है।

पशु चिकित्सा अधिकारी की सख्ती

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. रोबिन चंद्रा ने अप्रैल से अब तक पादरी बाजार, जेल बाइपास और फातिमा रोड क्षेत्र की 48 दुकानों को नोटिस जारी किए हैं। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वे अपनी दुकानें तुरंत बंद करें और नगर निगम को इसकी जानकारी दें। ऐसा न करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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