बिहार में शिक्षकों के लिए 4 बड़े आदेश, तुरंत पढ़ें।

पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण और सख्त आदेश जारी किया है। यह आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्रीमती साहिला द्वारा 22 जून को जारी किया गया, जिसमें शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है, साथ ही उन शिक्षकों के लिए भी संदेश देना है जो अनावश्यक रूप से स्थानांतरण आदेशों को नज़रअंदाज़ करते हैं।

आदेश की मुख्य बातें:

1 .स्थानांतरण का स्वीकार या अस्वीकार 30 जून तक अनिवार्य:

शिक्षा विभाग द्वारा 20 जून को प्रदेश के 26,665 शिक्षकों का स्थानांतरण करते हुए नए विद्यालयों का आवंटन किया गया था। अब इन शिक्षकों को 30 जून 2025 तक यह निर्णय लेना होगा कि वे नए विद्यालय में योगदान देंगे या नहीं।

2 .नहीं किया योगदान, तो रद्द होगा ट्रांसफर:

जो शिक्षक 30 जून तक योगदान नहीं करेंगे और न ही अस्वीकृति की घोषणा प्रस्तुत करेंगे, उनका स्थानांतरण स्वतः एक जुलाई से रद्द माना जाएगा।

3 .अस्वीकृति की स्थिति में दंडात्मक शर्त:

ऐसे शिक्षक जो नए विद्यालय में योगदान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपलब्ध घोषणा पत्र डाउनलोड कर हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शिक्षक इस वर्ष स्थानांतरण स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें अगले एक साल तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4 .ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर संपूर्ण प्रक्रिया:

शिक्षक अपने स्थानांतरण आदेश को ई-शिक्षाकोष से डाउनलोड करेंगे। नया विद्यालय स्वीकार करने की स्थिति में, योगदान प्रपत्र डाउनलोड कर उसे हस्ताक्षरित कराएंगे। उस प्रपत्र को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से भी सत्यापित कराकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

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