योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 21 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उन्हें उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। यह योजना राज्य सरकार की ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ की दिशा में एक मजबूत पहल है, जिसके तहत हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। आगामी 10 वर्षों में 10 लाख स्वरोजगार सृजित करने की योजना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
1 .बिना गारंटी, ब्याज मुक्त ऋण: युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। यह लोन पूरी तरह गारंटी मुक्त होता है।
2 .सरल शर्तों पर पुनर्भुगतान: लोन चुकाने के लिए 6 महीने की मोरेटोरियम अवधि (ग्रेस पीरियड) दी जाती है। इसके बाद आसान किस्तों में लोन चुकाया जा सकता है।
3 .सरकार से सब्सिडी: परियोजना लागत का 10% हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।
4 .प्रशिक्षण और मार्गदर्शन: युवा उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने से पहले और बाद में प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
5 .CGTMSE कवरेज: योजना में क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के तहत 4 साल तक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। चयन के बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और फिर लोन की स्वीकृति दी जाती है। योजना का संचालन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (MSME) के माध्यम से किया जा रहा है।
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