नया क्या है इस आदेश में?
बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी इस आदेश के अनुसार: स्थानांतरित शिक्षक अगर नए विद्यालय में योगदान नहीं देना चाहते हैं, तो वे पुराने विद्यालय में ही ड्यूटी कर सकते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित शिक्षक का ट्रांसफर आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में शिक्षक अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक (स्वेच्छा से) स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण तिथि:
नई व्यवस्था के तहत बिहार में 30 जून 2025 – यह अंतिम तारीख है जब तक शिक्षक को या तो: नए स्कूल में योगदान देना होगा, या घोषणा पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करना होगा कि वे योगदान नहीं दे रहे हैं। अगर इस तिथि तक कोई घोषणा नहीं की गई, तो 1 जुलाई 2025 से ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा।
ई-शिक्षाकोष पोर्टल की भूमिका
शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़ी पूरी प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर डिजिटल रूप से की जा रही है: नवपदस्थापित विद्यालय (New School) की जानकारी पोर्टल पर लॉगिन कर देखी जा सकती है। शिक्षक को उस जानकारी की एक प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) से भी उस पर साइन करवाकर, दोबारा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
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