बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ा खबर

पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने विशेष कारणों से स्थानांतरित शिक्षकों के लिए ट्रांसफर और पदस्थापन आदेश ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से जारी कर दिया है।

नए आदेश के अनुसार, जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है, उन्हें 30 जून 2025 तक अपने नवीन विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा। तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करने पर संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण आदेश स्वतः रद्द मान लिया जाएगा।

पोर्टल से करनी होगी पूरी प्रक्रिया

शिक्षकों को सबसे पहले ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉग इन कर: स्थानांतरण आदेश (Transfer Order), योगदान प्रतिवेदन प्रपत्र (Joining Report) डाउनलोड करना होगा। इसके बाद उस पर स्वयं हस्ताक्षर कर नए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य है। तय प्रक्रिया के अनुसार, इस दस्तावेज को फिर से पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जैसे ही शिक्षक पोर्टल पर योगदान तिथि दर्ज करता है, उसे उसके पूर्व विद्यालय से स्वतः विरमित माना जाएगा।

योगदान नहीं करने पर क्या होगा?

जिन शिक्षकों ने तबादले के बावजूद नए विद्यालय में योगदान नहीं करने का निर्णय लिया है, उन्हें: पोर्टल से एक घोषणा पत्र (Declaration Form) डाउनलोड कर, उस पर हस्ताक्षर कर, पुनः पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ऐसे शिक्षक अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। हालांकि वे पूर्व विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे।

छुट्टी पर चल रहे शिक्षकों के लिए व्यवस्था

जो शिक्षक वर्तमान में अवकाश पर हैं, जैसे: मातृत्व अवकाश, अध्ययन अवकाश, उपार्जित अवकाश, उन्हें अपना हस्ताक्षरित योगदान प्रपत्र प्रधानाध्यापक को ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यम से भेजना होगा। प्रधानाध्यापक उस पर “on leave” अंकित कर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे और वापस भेजेंगे, जिसे शिक्षक पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे।

30 जून अंतिम तिथि, इसके बाद रद्द हो जाएगा ट्रांसफर

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 जून 2025 तक योगदान या घोषणा अनिवार्य है। अगर किसी शिक्षक ने निर्धारित समय सीमा तक न तो योगदान किया, न ही कोई घोषणा की, तो उसका स्थानांतरण आदेश 1 जुलाई 2025 से स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

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